बदायूँ -7 साल की बच्ची के रेप और मर्डर के दोषी को अदालत नें सुनाई फाँसी की सजा।

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बदायूं – जिले में सात वर्ष की मासूम की दुष्कर्म में नाकाम होने पर सिर कुचल कर हत्या करने के मामले में अदालत नें आरोपी को दोषी करार दिया है और चार महीने में सुनवाई पूरी करते हुये जज दीपक कुमार की अदालत नें फांसी की सजा क़ा ऐलान किया है अपर सत्र न्यायधीश स्पेशल जज पास्को कोर्ट दीपक कुमार नें 1 लाख 75 हजार रुपये क़ा जुर्माना भी लगाया है।


बाइट – प्रणव कुमार मिश्रा वादी मुकदमा के वकील

बाइट – वीरेंद्र सिंह वर्मा सरकारी वकील

दरअसल यह पूरा मामला बिल्सी कस्बे क़ा है जहाँ 18 अक्टूबर 2024 को सात वर्ष की बच्ची अपनें घर से सब्जी लेने गयी थी और घर वापस नही लौटी परिवार नें बच्ची के घर ना लौटने की जानकारी पुलिस को दी, तो पुलिस नें एक खंडर नुमा मकान से बच्ची क़ा शव बरामद किया था और शहर में लगे सीसीटीवी कैमरों के आधार पर आरोपी जाने आलम की पहचान कर मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर जेल भेजा था मामले में कोर्ट नें चार महीने में सुनवाई पूरी करते हुये आरोपी जाने आलम को फांसी की सजा क़ा हुक्म दिया है।


घटना के समय आम जनता द्वारा प्रोटेस्ट


घटना के बाद लोगों को समझती पुलिस

बदायूँ -7 साल की बच्ची के रेप और मर्डर के दोषी को अदालत नें सुनाई फाँसी की सजा।
बदायूं के बिलसी में रेप में नाकाम होने पर बच्ची की हत्या करने वाले आरोपी को पास्को कोर्ट (जज दीपक कुमार) नें आरोपी को दोषी करार देते हुए सज़ा-ए मौत का हुक्म दिया हे। यहाँ आपको बता दे जिले के बिल्सी थाना क्षेत्र में बाजार गयी मासूम की आरोपी जाने आलम नें दुष्कर्म में नाकाम होने पर हत्या कर दी थी जिसके बाद पुलिस नें आरोपी को मुठभेड़ में गिरफ्तार कर जेल भेजा था, वही अब अदालत नें चार महीने में सुनवाई पूरी करते हुये सजा क़ा ऐलान किया है। जिसमें वादी मुकदमा की ओर से एडवोकेट प्रणव कुमार मिश्रा ने पैरवी की थी।

रिपोर्ट – शाज़ेब खान